समाचार
केवल यौन सुख के लिए वेश्यालय जाने वाले व्यक्ति को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता - कलकत्ता उच्च न्यायालय
मामला: सुरेश बाबू @ अरक्कल अर्जुनन सुरेश बाबू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन सुख के लिए वेश्यालय जाने वाले ग्राहक को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (PITA) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह अधिनियम व्यावसायिक उद्देश्यों और आजीविका कमाने के लिए किसी व्यक्ति का यौन शोषण या दुरुपयोग करने पर रोक लगाता है और उसे दंडित करता है। जिससे परिसर को वेश्यालय के रूप में अनुमति मिल गई।
पृष्ठभूमि
एनआरआई व्यवसायी श्री बाबू को 8 महिलाओं और एक पुरुष ने उठाया
स्थानीय बॉडी मसाज सेंटर से। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दूसरा आदमी दलाल था जबकि 8 महिलाएँ सेक्स वर्कर थीं। उनमें से एक के पास मसाज सेंटर की आड़ में वेश्यालय था।
श्री बाबू सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सार्वजनिक स्थान के पास वेश्यालय चलाने तथा वेश्यावृत्ति से होने वाली आय पर जीवन यापन करने का आरोप लगाया गया, जो कि PITA के तहत अपराध है।
आयोजित
हाईकोर्ट के अनुसार, PITA के तहत प्रावधान व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति का यौन शोषण या दुर्व्यवहार करने पर दंडनीय है, लेकिन आवेदक के मामले में ऐसा नहीं था। हालांकि कोई ग्राहक पैसे के लिए सेक्स वर्कर का शोषण कर सकता है और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा भी दे सकता है, लेकिन इसके अभाव में किसी भी आरोप के आधार पर याचिकाकर्ता को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?
इसलिए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।