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पीठ: मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ मामला: जाहिरमिया रहमुमिया मालेक बनाम गुजरात राज्य गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना का आवेदन दायर किया गया जिसमें न्यायालय की अवमानना शुरू करने की मांग की गई

पीठ: मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ
मामला: जहीरमिया रहमुमिया मालेक बनाम गुजरात राज्य
गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम में कथित रूप से व्यवधान डालने पर पांच मुस्लिम व्यक्तियों को कोड़े मारने के लिए चौदह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई।
हाई कोर्ट की एक बेंच मालेक परिवार के पांच सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर नवरात्रि के दौरान भीड़ पर पत्थर फेंकने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे आरोपों के आधार पर उनकी पिटाई की थी।
सिविल ड्रेस पहने पुलिस अधिकारियों ने इन याचिकाकर्ताओं की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के अनुसार, पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को डंडों से बांध दिया और लाठियों से पीटा। इन सबके बावजूद, भीड़ ने पुलिस का उत्साहवर्धन किया और "वंदे मातरम" सहित कई नारे लगाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आईएच सैयद उपस्थित हुए उन्होंने दलील दी कि शुरू में पुलिस ने चालीस लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने याचिकाकर्ताओं में से एक महिला के घर में जबरन घुसकर मारपीट की और फिर परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उसे उठाकर अवैध रूप से हिरासत में ले लिया।
इसके अलावा, पांच लोगों को उंधेला गांव में वापस लाया गया और चौक में एक खंभे से बांधकर लाठियों से पीटा गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना को रिकॉर्ड करने के बाद, पिटाई का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एडवोकेट सैयद ने यह भी बताया कि पुलिस से बंधे पांच लोगों में से एक बुजुर्ग नागरिक था।
दलीलें सुनने के बाद पीठ मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी।
- Bench: Division Bench of Chief Justice Aravind Kumar and Justice Ashutosh J Shastri Case: Jahirmiya Rehamumiya Malek v. State of Gujarat An application for contempt of court was filed before the Gujarat High Court seeking to initiate contempt of court
- खंडपीठ: मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे शास्त्री यांच्या खंडपीठ प्रकरण: जहिरमिया रेहामुमिया मलेक विरुद्ध गुजरात राज्य गुजरात उच्च न्यायालयासमोर न्यायालयाचा अवमान करण्याचा अर्ज दाखल करण्यात आला.