सीआरपीसी
CrPC Section 436A – Maximum Period For Which An Under-Trial Prisoner Can Be Detained

5.1. प्रमोद कुमार सक्सेना बनाम भारत संघ व अन्य (2008)
5.2. प्रो. भीम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य (2014)
6. लागू करने में चुनौतियाँ 7. सिफारिशें 8. निष्कर्ष 9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)9.1. प्र1. CrPC की धारा 436A का लाभ किसे मिल सकता है?
9.2. प्र2. क्या धारा 436A मृत्युदंड योग्य मामलों पर लागू होती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 436A भारत में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। यह धारा जांच, पूछताछ या मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान हिरासत की अधिकतम अवधि को सीमित करती है, ताकि किसी भी व्यक्ति को उस अपराध की अधिकतम सज़ा की आधी अवधि से अधिक हिरासत में न रखा जाए।
CrPC की धारा 436A का कानूनी प्रावधान
CrPC की धारा 436A - ‘विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि’ में कहा गया है:
यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध की जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान, जिसकी सजा मृत्युदंड नहीं है, उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रहा हो, तो उसे अदालत द्वारा उसके व्यक्तिगत बांड पर, जमानत के साथ या बिना, रिहा किया जाएगा।
परंतु, यदि लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद और लिखित रूप में कारण दर्शाकर, अदालत चाहे तो उस व्यक्ति को आधे समय से अधिक अवधि तक हिरासत में रखने या व्यक्तिगत बांड के स्थान पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दे सकती है।
साथ ही, ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
धारा 436A का सार
CrPC की धारा 436A के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- हिरासत की सीमा: यदि विचाराधीन कैदी को जांच या मुकदमे के दौरान उस अपराध की अधिकतम सज़ा की आधी अवधि से अधिक हिरासत में रखा गया है, तो उसे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए, चाहे जमानत के साथ या बिना।
- न्यायिक विवेकाधिकार: अदालत चाहे तो हिरासत की अवधि आधे से अधिक बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए:
- लोक अभियोजक से परामर्श आवश्यक है।
- विस्तारित हिरासत का कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
- हिरासत की पूर्ण सीमा: किसी भी विचाराधीन कैदी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक अवधि तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
धारा 436A के मुख्य उद्देश्य
- जेल की भीड़ कम करना: भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे जेलों में अत्यधिक भीड़ होती है। धारा 436A उन कैदियों की रिहाई को निर्देशित करती है जिनकी हिरासत की अवधि वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रहना इस अधिकार का उल्लंघन है। धारा 436A इस प्रकार की स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है।
- तेजी से न्याय: यह प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक और कानून प्रवर्तन तंत्र को जांच और ट्रायल में तेजी लाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अनावश्यक देरी कम होती है।
प्रावधान और अपवाद
हालांकि धारा 436A विचाराधीन कैदियों की रिहाई को प्रोत्साहित करती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं:
- व्यक्तिगत बांड बनाम जमानत: रिहाई व्यक्तिगत बांड पर या जमानत के माध्यम से हो सकती है, जो अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है।
- मृत्युदंड योग्य अपराधों पर लागू नहीं: यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू नहीं होता जिनमें मृत्युदंड की सजा निर्धारित है।
- विस्तारित हिरासत हेतु न्यायालय का विवेक: यदि परिस्थिति गंभीर हो, तो स्वतः रिहाई रोकी जा सकती है, जिससे न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
महत्वपूर्ण निर्णय
कुछ प्रमुख मामलों में निम्नलिखित निर्णय दिए गए:
प्रमोद कुमार सक्सेना बनाम भारत संघ व अन्य (2008)
इस मामले में न्यायालय ने धारा 436A को लेकर निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
- धारा 436A को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से जोड़ा गया और जून 2006 में लागू किया गया।
- यह धारा यह भी कहती है कि कोई विचाराधीन कैदी, जो मृत्युदंड योग्य अपराध में आरोपी नहीं है, यदि निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रहा हो, तो उसे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान उन मामलों में सुधारात्मक कदम के रूप में लाया गया है, जहां विचाराधीन कैदी अधिकतम सजा से भी लंबी अवधि तक हिरासत में रहे हैं।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हिरासत की अवधि में देरी अभियुक्त के कारण हुई है, तो वह अवधि धारा 436A के तहत नहीं गिनी जाएगी।
प्रो. भीम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य (2014)
इस मामले में न्यायालय ने CrPC की धारा 436A के संबंध में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
- न्यायालय ने देखा कि जेलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें से कई ने अपने आरोपित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक अवधि की कैद पूरी कर ली है।
- न्यायालय ने कहा कि धारा 436A की विधायी नीति और विचाराधीन कैदियों की संख्या को देखते हुए, ऐसे आदेश पारित किए जाने चाहिए जिससे किसी भी कैदी को उस धारा के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक हिरासत में न रखा जाए।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश 1 अक्टूबर 2014 से दो माह तक प्रत्येक जेल में सप्ताह में एक बार बैठक करें ताकि धारा 436A को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
- इन बैठकों के दौरान न्यायिक अधिकारी उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करेंगे, जिन्होंने अपने अपराध की अधिकतम सजा की आधी या पूरी अवधि पूरी कर ली हो, और धारा 436A के प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई का निर्देश देंगे।
- इन बैठकों की रिपोर्ट संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाएगी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को प्रस्तुत किया जाएगा।
- जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे इन न्यायालयीय बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
लागू करने में चुनौतियाँ
- जानकारी की कमी: विचाराधीन कैदियों और यहाँ तक कि कई वकीलों को भी इस प्रावधान और इसके प्रभावों की जानकारी नहीं होती।
- न्यायिक देरी: ट्रायल की धीमी गति और बार-बार स्थगन इस प्रावधान को प्रभावहीन बना देते हैं।
- प्रणालीगत बाधाएँ: अदालतों का अत्यधिक बोझ, अपर्याप्त कानूनी सहायता और न्यायपालिका व जेल प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाई होती है।
- सार्वजनिक सुरक्षा की चिंता: आलोचकों का तर्क है कि स्वतः रिहाई की व्यवस्था से आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों वाले मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
सिफारिशें
- नियमित निगरानी: उच्च न्यायालयों को समितियाँ बनानी चाहिए जो विचाराधीन कैदियों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करें।
- बेहतर कानूनी सहायता: कानूनी सहायता प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
- जेल सुधार: जेल रिकॉर्ड की प्रक्रिया को सरल बनाना और न्यायालयों के साथ बेहतर समन्वय प्रशासनिक देरी को कम कर सकता है।
- जागरूकता अभियान: पुलिस, न्यायपालिका और आम जनता सहित सभी संबंधित पक्षों को धारा 436A CrPC के बारे में शिक्षित करना इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है।
निष्कर्ष
CrPC की धारा 436A न्याय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह विचाराधीन कैदियों की अनावश्यक और लंबी हिरासत को रोकती है। यह जेलों की भीड़, ट्रायल में देरी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करती है और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायिक निगरानी, न्यायपालिका और जेल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय, और संस्थागत व सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
CrPC की धारा 436A से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न:
प्र1. CrPC की धारा 436A का लाभ किसे मिल सकता है?
ऐसे विचाराधीन कैदी जिन्होंने अपने आरोपित अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि से अधिक जेल में गुजार ली है, उन्हें व्यक्तिगत बांड या जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
प्र2. क्या धारा 436A मृत्युदंड योग्य मामलों पर लागू होती है?
नहीं, यह धारा उन मामलों पर लागू नहीं होती जिनमें अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा निर्धारित है।
प्र3. धारा 436A के उद्देश्य क्या हैं?
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं – जेलों की भीड़ को कम करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और समय पर ट्रायल और जांच को बढ़ावा देना।