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पराठे पर 18% जीएसटी शुरू से ही अमान्य घोषित

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पराठे पर 18% जीएसटी शुरू से ही अमान्य घोषित

5 अक्टूबर , 2020

कर्नाटक अपीलीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने माना है कि साबुत गेहूं के पराठे या मालाबार परोठा पर लागू 18% वस्तु एवं सेवा कर शुरू से ही अमान्य है। न्यायिक सदस्य डीपी नागेंद्र कुमार और अन्य सदस्य एमएस श्रीकर से युक्त कर्नाटक अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि एएआर द्वारा पारित नियम जिसमें उक्त उत्पाद पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, इस आधार पर शुरू से ही अमान्य है कि यह भौतिक तथ्यों को दबाने की प्रक्रिया से दूषित हुआ है।

अपीलीय प्राधिकरण ने तर्क दिया कि पराठे पकाने के लिए तैयार हैं। पराठों की आयु 3-7 दिन तक होती है। प्राधिकरण ने आगे तर्क दिया कि ऐसे उत्पाद जमे हुए उत्पाद नहीं हैं, बल्कि उन्हें केवल 7 दिनों की शेल्फ लाइफ के लिए अपनी ताज़गी बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेट करने की आवश्यकता होती है।

यद्यपि उक्त उत्पाद पर 5% जीएसटी लगाने का मामला अभी भी प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है