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कुणाल कामरा के खिलाफ एक और अवमानना मामले के लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी

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कुणाल कामरा के खिलाफ एक और अवमानना मामले के लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी

20 नवंबर 2020

अटॉर्नी जनरल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है, जिन्होंने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे पर अपमानजनक टिप्पणी की थी; अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जानबूझकर अपमान करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान होगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश स्वयं अध्यक्ष हैं। उक्त ट्वीट अश्लील और अप्रिय प्रकृति का है, और निस्संदेह यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करेगा और आम जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा। वादी जनता का भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था पर ही भरोसा है। उपरोक्त को देखते हुए, मैं तदनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1975 की धारा 15 के तहत सहमति प्रदान करता हूँ।