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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने के निर्देश की मांग वाली याचिका बहाल की

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मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने हाल ही में एक याचिका बहाल की, जिसे जनवरी 2021 में खारिज कर दिया गया था। जनहित याचिका में मथुरा की शाही मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने याचिका के माध्यम से कहा कि मथुरा की शाही मस्जिद, जो श्री कृष्ण मंदिर के बगल में है, भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कटरा केशवदेव मंदिर था, जिसे 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था, जिसने इसके स्थान पर शाही मस्जिद का निर्माण किया था।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन यह हिंदुओं के लिए है। भले ही पूजा स्थल खंडहर हो जाए, फिर भी यह हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। याचिका में हिंदुओं को सप्ताह में कुछ दिन और जन्माष्टमी पर मस्जिद में पूजा करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम राहत मांगी गई है।

न्यायालय इस याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगा।