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महिला पदाधिकारी के दुर्व्यवहार की अनुमति देना महिला सशक्तिकरण की प्रगति को कमजोर करता है - बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले में एक महिला सरपंच को हटाने के फैसले को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक महिला पदाधिकारी के गलत आचरण की अनुमति देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की प्रगति को कमजोर करेगा। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री के आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्होंने महिला सरपंच के गलत काम को माफ कर दिया था और तर्क दिया था कि उसे हटाना महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत के खिलाफ होगा।

न्यायालय ने मंत्री के इस तर्क को खारिज कर दिया कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला सरपंच को हटाना महिला सशक्तिकरण नीति के विपरीत होगा।

पीठ ग्रामीण विकास मंत्री के 26 मई, 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रायगढ़ जिले के अंबिवली गांव के सरपंच पद से प्रतिमा गायकर को नहीं हटाने का फैसला किया गया था। 2019 के चुनाव में सीधे निर्वाचित होने वाली गायकर ने ग्राम जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

सरकारी निर्देशों के अनुसार समिति के बैंक खाते को अध्यक्ष और आशा सेविका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना अनिवार्य है। अब तक अध्यक्ष और आंगनवाड़ी सेविका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने की प्रथा थी। गायकर को इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया कि उन्होंने नियुक्त आशा सेविका के बजाय आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से ₹15,549 की राशि निकाली। संभागीय आयुक्त ने इसे घोर कदाचार घोषित किया, क्योंकि गायकर ने अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करते हुए राशि निकाली थी।

इसके बावजूद, ग्रामीण विकास मंत्री ने आयुक्त के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गायकर, जो एक महिला हैं, को हटाना महिला सशक्तिकरण के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने मंत्री के निर्णय को अमान्य कर दिया तथा गायकर को उनके पद से हटाने के आयुक्त के आदेश का समर्थन किया।

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