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मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दिए गए फैसले को केवल अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि के मामले में ही संशोधित किया जा सकता है - सुप्रीम कोर्ट

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शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत आवेदन के माध्यम से मध्यस्थता पुरस्कार को केवल अंकगणित या लिपिकीय त्रुटि के मामले में बदला या संशोधित किया जा सकता है।

पीठ अपीलकर्ता के कब्जे से 3648.80 ग्राम वजन के शुद्ध सोने की बरामदगी से संबंधित विवाद की सुनवाई कर रही थी।

प्रतिवादी ने मध्यस्थता खंड का हवाला दिया और एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। एकमात्र मध्यस्थ ने अपीलकर्ता को 24 जुलाई, 2004 से सोने की डिलीवरी की तारीख तक 18% ब्याज के साथ सोना वापस करने का निर्देश दिया। मध्यस्थ ने सोने का मूल्य ₹740 प्रति ग्राम आंका।

इसके बाद, प्रतिवादी ने धारा 33 के तहत आवेदन किया, जिसमें पुरस्कार को संशोधित करने की मांग की गई। इसने "740 रुपये प्रति ग्राम" को हटाने और इसे "20,747 रुपये प्रति 10 ग्राम" द्वारा प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया। मध्यस्थ ने आवेदन को अनुमति दी, जिसे सिटी सिविल कोर्ट और कर्नाटक HC ने बरकरार रखा। और इसलिए, शीर्ष न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह आदेश धारा 33 के तहत मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि इसमें कोई अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि नहीं थी। न्यायालय ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि चुनौती दिया गया आदेश धारा 33 के दायरे से बाहर था क्योंकि मध्यस्थ द्वारा पारित मूल निर्णय में कोई अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि नहीं थी।


लेखक: पपीहा घोषाल

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