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मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण देने के आरोपी 19 वर्षीय युवक को जमानत दी गई

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हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राम भगत गोपाल को जमानत दे दी। 19 वर्षीय इस युवक पर राज्य में एक महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप था।

उसे एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ उसने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का अपहरण करने और समुदाय के लोगों की हत्या करने जैसे नफ़रत भरे भाषण का इस्तेमाल किया था। गोपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत आरोप लगाए गए थे।

इससे पहले, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चला था कि गोपाल शर्मा ने नफरत भरे भाषण दिए और धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी जमानत से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा कि सांप्रदायिक भाषण देकर वैमनस्य पैदा करने वाले लोग महामारी से भी ज्यादा देश के लिए हानिकारक हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि कोविड-19 व्यक्ति की जाति और धर्म देखे बिना ही जान ले लेगा, लेकिन नफरत भरे भाषणों के बाद सांप्रदायिक हिंसा के कारण धर्म के आधार पर जान का नुकसान होगा।

19 वर्षीय युवक ने सत्र न्यायाधीश के पास अपील दायर की।


लेखक: पपीहा घोषाल