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मानहानि के मुकदमे के बीच बेंगलुरु कोर्ट ने 'दलिवरडॉक' ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, जिन्हें द लिवरडॉक (@theliverdr) के नाम से भी जाना जाता है, के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश फार्मास्युटिकल और वेलनेस कंपनी हिमालय वेलनेस द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बाद दिया गया है। डॉ. फिलिप्स, एक भारतीय हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में अपने आलोचनात्मक विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन पर कंपनी को बदनाम करने के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश डी.पी. कुमारस्वामी ने 23 सितंबर के आदेश में कहा कि फिलिप्स को नोटिस जारी करने से पहले कंपनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी उदाहरणों के आधार पर अंतरिम आदेश आवश्यक था।
हिमालय वेलनेस ने दो अंतरिम आवेदन दायर किए, जिनमें फिलिप्स को कंपनी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने तथा उनके ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।
हिमालया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला ने तर्क दिया कि फिलिप्स कंपनी के खिलाफ अपमानजनक बयान और सामग्री पोस्ट कर रहा था, जो उसके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। होला ने आरोप लगाया कि फिलिप्स सिप्ला और अल्केम के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा था।
न्यायालय ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने की गंभीरता पर प्रकाश डाला। इसने कंपनी की प्रतिष्ठा और वित्त को होने वाले नुकसान को कम करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा की आवश्यकता पर जोर दिया।
परिणामस्वरूप, अदालत ने दलीलें स्वीकार कर लीं और फिलिप्स को हिमालय वेलनेस के खिलाफ आगे कोई बयान देने से रोक दिया। साथ ही, इसने ट्विटर को 1 जनवरी, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई तक उनके अकाउंट को निलंबित करने का निर्देश दिया।
लेखक: अनुष्का तरानिया
समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी