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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई

22 नवंबर, 2020

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों के रखरखाव में कथित लापरवाही के लिए एक महिला उपनिरीक्षक के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित किया है।

सब-इंस्पेक्टर पुलिस महानिदेशक के स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर रही थीं। उन्हें पुलिस हाउसिंग बोर्ड में तैनात किया गया था।

जब उनके खिलाफ कर्मचारियों के रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

अपने खिलाफ की जा रही जांच को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उपनिरीक्षक ने दावा किया कि विभाग द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की है। इसमें उसने यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसकी शिकायत के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।