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मप्र उच्च न्यायालय के निर्देश पर कलेक्टर ने हटाया अतिक्रमण

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मप्र उच्च न्यायालय के आदेश पर कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

9 दिसंबर 2020

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भेड़ाघाट के सहजपुर गांव के पास सरकारी जमीन पर बने सार्वजनिक तालाब और श्मशान घाट पर अतिक्रमण का मामला उठाया।

हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को अवैध अतिक्रमण हटाने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि कलेक्टर द्वारा पहले ही पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट अपर्याप्त है। कोर्ट शहपुरा भिटूनी तहसील के ग्राम पंचायत सहजपुर के निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सहजपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, जिसमें सार्वजनिक तालाब और नाला है और उसके बगल में श्मशान घाट भी है । शाहपुरा के झारिया मोहल्ला निवासी भावना पटेल ने अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच और अन्य अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अतिक्रमण के कारण तालाब का अस्तित्व खतरे में है। साथ ही, निवासियों को अपने दैनिक कार्य निपटाने में भी परेशानी हो रही है।