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दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पर छूट पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसने राजधानी में शराब की बिक्री पर छूट पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में, 28 फरवरी को दिल्ली आबकारी आयुक्त ने दिल्ली में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी भी छूट या रिफंड को बंद करने का आदेश पारित किया। आदेश में अस्वस्थ बाजार प्रथाओं और शराब की दुकानों पर भारी भीड़ को बंद करने का कारण बताया गया।

इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इसमें कहा गया कि यह आदेश सरकार की अपनी शराब नीति के खिलाफ है। नीति में खुदरा विक्रेताओं को छूट देने की स्पष्ट अनुमति दी गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और साजन पूवय्या ने तर्क दिया कि खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों के तहत छूट नीति के साथ लाइसेंस प्रदान किया गया था। आबकारी आयुक्त द्वारा बताए गए कारण निराधार हैं। इसके अलावा, यह आदेश अज्ञात लाइसेंसधारियों की याचिकाओं के आधार पर पारित किया गया था, जिन्होंने कहा था कि चूंकि वे छूट नहीं दे सकते, इसलिए दूसरों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि राज्य कुछ उद्योगों द्वारा एकाधिकार बाजार बनाने की कोशिशों पर मूकदर्शक नहीं रह सकता। उन्होंने आगे कहा कि आबकारी अधिनियम और नियमों के तहत आबकारी आयुक्त को शराब पर छूट की सीमा को सीमित करने का अधिकार है।

आगे यह तर्क दिया गया कि शराब पर दी गई छूट के कारण कुछ व्यक्तियों ने शराब जमा करना शुरू कर दिया है और इसे बिक्री के लिए दिल्ली से बाहर ले जा रहे हैं, जो कानून के तहत प्रतिबंधित है।