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गुजरात विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया
3 अप्रैल 2021
हाल ही में गुजरात विधानसभा ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम , 2021 को बहुमत से पारित किया। अब गुजरात यूपी और एमपी के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
इस विधेयक में विवाह के माध्यम से जबरन धार्मिक वार्तालाप करने पर दंड लगाने का प्रावधान है। संशोधित विधेयक में विवाह के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करने पर वयस्क व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में न्यूनतम 3 वर्ष तथा नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के मामले में 4 वर्ष (अधिकतम 7 वर्ष) की सजा का प्रावधान है।
मूल अधिनियम में केवल बल प्रयोग या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन संशोधित विधेयक में विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन जैसे किसी भी कृत्य पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधेयक में पीड़ित माता-पिता, भाई-बहन या किसी अन्य रक्त संबंधी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा, विधेयक में धर्म परिवर्तन करने के आरोपी व्यक्ति पर सबूत पेश करने का भार डाला गया है।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी: आउटलुक