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गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के अनुरोध पर एक अस्पताल को कोविड-19 मरीज के शुक्राणु एकत्र करने का निर्देश दिया

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हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा के एक अस्पताल को एक गंभीर कोविड-19 रोगी से शुक्राणु के नमूने एकत्र करने के लिए सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) प्रक्रिया का संचालन करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की थी।

न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को अनुमति दे दी। न्यायालय ने वकील से कहा कि वह अस्पताल को इस बारे में सूचित करें।

पत्नी अपने पति से बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन वह सहमति देने की स्थिति में नहीं था। उसके पति को 10 मई 2021 को वडोदरा के एक अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था और उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। यह भी कहा गया कि उसके पति ईसीएमओ पर हैं क्योंकि उनके फेफड़े काम नहीं कर पा रहे हैं और कई अंगों के फेल होने का इतिहास रहा है।

पत्नी एआरटी/आईवीएफ से गुजरना चाहती थी, लेकिन अस्पताल के अधिकारियों ने पति की लिखित सहमति न होने के कारण शुक्राणु के भंडारण से इनकार कर दिया, और इस प्रकार अस्पताल प्रशासन ने अदालत के आदेश की मांग की। अदालत ने एक असाधारण तत्काल स्थिति में अंतरिम राहत पारित की।

लेखक: पपीहा घोषाल