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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक और जनहित में नहीं माना
गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि गुजरात सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 असंवैधानिक, पक्षपातपूर्ण, बेतुका, मनमाना है और जनहित में नहीं है। इस संशोधन ने धारा 74सी (1)(v) में निर्दिष्ट सहकारी समितियों की सूची से 13 चीनी मिलों को हटा दिया। अधिनियम के अनुसार, राज्य को अब चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि मिलों को स्वयं चुनाव कराना होगा।
चीनी मिलों को सूची से बाहर रखने के खिलाफ बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर की गईं, क्योंकि चुनाव संबंधित सहकारी समितियों की मर्जी के अनुसार हो सकते हैं।
राज्य ने कहा कि इसका उद्देश्य प्रशासन पर व्यय और बोझ को कम करना था। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार की हिस्सेदारी शून्य हो गई है, और इस प्रकार अब सार्वजनिक हित नहीं रह गया है। इसके अलावा, चीनी कारखानों को सूची से हटा दिया गया क्योंकि वे "संघीय सहकारी समितियाँ" नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने दलील को खारिज करते हुए कहा कि "इस संशोधन से राज्य को क्या उद्देश्य हासिल हुआ है? क्या सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कीमत पर धन और बोझ बचाना चाहिए? धन की बचत या प्रशासन का बोझ कहीं से भी जनहित के करीब या किसी भी तरह से उचित नहीं है।"
न्यायालय ने रिटों को अनुमति देते हुए संशोधन का सारांश इस प्रकार दिया:
संशोधन अपने मुख्य उद्देश्य को प्रकट करने में विफल रहता है, और इसलिए यह भेदभावपूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमाना है;
संघीय सहकारी समितियों और प्राथमिक समितियों के बीच वर्गीकरण बेतुका और अनुचित है;
न्यायालय विधायिका के उद्देश्य को देखने में विफल हो सकता है, लेकिन कानून के उद्देश्य को निश्चित रूप से देख सकता है;
अधिनियम का अध्याय XI-A और नियम, 1982 अपने सदस्यों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं।
लेखक: पपीहा घोषाल