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उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में 'निष्क्रिय' विकलांगता सलाहकार बोर्ड का अनावरण किया
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक चौंकाने वाले खुलासे में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए नीतियों के संबंध में राज्य सलाहकार बोर्ड की निष्क्रियता की चौंकाने वाली वास्तविकता को उजागर किया है, तथा इसे महाराष्ट्र में महज "कागजी आदेश" करार दिया है।
चार वर्षों से अधिक समय से बोर्ड की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने मामले पर तीखी टिप्पणी की।
न्यायालय ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, "चार वर्षों में दो बैठकें? क्या हमें वैधानिक बोर्डों को सक्रिय करने के लिए न्यायालय के आदेश जारी करने की आवश्यकता है? क्या कानून केवल अलमारियों में रखने के लिए हैं?"
न्यायालय की नाराजगी सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया द्वारा किए गए इस खुलासे से उत्पन्न हुई कि बोर्ड ने 2018 और 2019 के बीच केवल दो बार बैठक की, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई, जिसकी पीठ ने आलोचना की।
यह मामला मुम्बई के एक निवासी द्वारा सुरक्षा बोलार्डों के कारण फुटपाथों की दुर्गमता को उजागर करने वाले पत्र के बाद स्वतः संज्ञान से शुरू किया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने जवाबदेही की मांग की।
न्यायालय ने ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए सवाल किया, "यदि कानून का क्रियान्वयन ही नहीं किया गया तो इसे क्यों बनाया जाए? क्या कानून का उद्देश्य किताबों की अलमारियों में धूल जमा करना है?"
न्यायालय की जांच के जवाब में, सरकार को सार्वजनिक स्थानों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देशों और पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
यह घटनाक्रम विकलांगता नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और पहुंच को सुनिश्चित करने में राज्य की जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जुलाई में इस मामले पर न्यायालय की पुनः बैठक होने वाली है, जो प्रणालीगत कमियों को दूर करने की दिशा में सक्रिय रुख का संकेत है।
लेखक: अनुष्का तरानिया
समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी