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आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक अंतरिम उपाय पारित किया है, जिसमें रूसी संघ को यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान रोकने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने आगे संकेत दिया कि रूस और यूक्रेन दोनों को किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो विवाद को बढ़ा सकती है या इसे हल करना अधिक कठिन बना सकती है।
न्यायालय ने आगे संकेत दिया कि रूस द्वारा निर्देशित या समर्थित कोई भी सेना, साथ ही कोई भी संगठन जो इसके नियंत्रण में हो सकता है, कोई और कदम नहीं उठाएगा। आईसीजे ने आगे जोर दिया कि नरसंहार को रोकने वाला कोई भी राज्य केवल अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं के भीतर ही काम कर सकता है, और नरसंहार को दंडित करने के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा किए गए कार्य संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप होने चाहिए।
यद्यपि आईसीजे के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है।
पृष्ठभूमि
7 मार्च को यूक्रेन ने घोषणा की मांग की कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस द्वारा लगाए गए नरसंहार के दावे झूठे हैं क्योंकि रूस ने इस आधार पर अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव किया था। यूक्रेन ने कहा कि रूस द्वारा बताए गए नरसंहार का कोई खतरा नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र का 1948 का नरसंहार सम्मेलन इसे रोकने के लिए आक्रमण की अनुमति नहीं देता है।
आईसीजे से यूक्रेन की स्थिति के मद्देनजर तत्काल अस्थायी उपाय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण के परिणामस्वरूप देश और उसके नागरिकों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
पीठासीन न्यायाधीश जोन डोनोग्यू ने कहा कि न्यायालय के पास पर्याप्त जानकारी है कि दोनों देश नरसंहार संधि की व्याख्या के बारे में अलग-अलग राय रखते हैं। वास्तविक अधिकार क्षेत्र का निर्धारण बाद में जांच के चरण में ही किया जाएगा। किसी आपातकालीन स्थिति में न्यायालय किसी मामले में अधिकार क्षेत्र होने या न होने का निर्णय लेने से पहले ही उपाय करने का आदेश दे सकता है।