समाचार
जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन से कश्मीर को 'विवादित क्षेत्र' कहने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया
10 नवंबर
जम्मू-कश्मीर बार हाई कोर्ट एसोसिएशन ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहने के अपने रुख पर स्पष्टीकरण मांगते हुए तीन नोटिस जारी किए हैं। एसोसिएशन ने जिला न्यायालय परिसर में चुनाव कराने और निषेधाज्ञा लागू करने से भी मना किया है।
नोटिस में एसोसिएशन ने स्पष्टीकरण मांगा है कि "यह [रुख] भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न कि कोई विवाद।" बार को अन्य विवरणों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इसके एसोसिएशन का अनुच्छेद, कार्यकारी निकाय, इसका पंजीकृत कार्यालय और पंजीकरण की वैधता प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि राज्य के जिला मजिस्ट्रेट को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के वकीलों से भी ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और उसके कारणों के संबंध में गंभीर दावे किए गए थे तथा चिंताएं व्यक्त की गई थीं।
लेखक: श्वेता सिंह