Talk to a lawyer @499

समाचार

न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदालतों में धार्मिक अनुष्ठानों को समाप्त करने की वकालत की

Feature Image for the blog - न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदालतों में धार्मिक अनुष्ठानों को समाप्त करने की वकालत की

भारत का संविधान अपनी 75वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका ने न्यायालयीन कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की वकालत की है तथा संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पुणे जिले में एक नए न्यायालय भवन के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए न्यायमूर्ति ओका ने पारंपरिक पूजा-अर्चना समारोहों से हटकर संविधान की प्रस्तावना की छवि को नमन करके न्यायालय के कार्यक्रमों की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आग्रह किया, "जब संविधान 75 वर्ष पूरे करेगा, तो इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें यह नई प्रथा शुरू करनी चाहिए।"

प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'लोकतांत्रिक' शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति ओका ने जोर देकर कहा कि डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान एक आदर्श ढांचे के रूप में खड़ा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता अभिन्न अंग है। उन्होंने टिप्पणी की, "संविधान ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। डॉ. अंबेडकर ने हमें एक आदर्श संविधान दिया है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। हमारी अदालत प्रणाली भले ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हो, लेकिन यह हमारे संविधान द्वारा संचालित है।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धार्मिक प्रथाओं को कम करने के अपने प्रयासों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति ओका ने उन्हें खत्म करने में चुनौतियों को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने आशा व्यक्त की कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ न्यायिक प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है।

उन्होंने कहा, "कभी-कभी न्यायाधीशों को अप्रिय बातें कहनी पड़ती हैं। मैं कुछ अप्रिय बातें कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें अदालतों में कार्यक्रमों के दौरान पूजा-अर्चना बंद कर देनी चाहिए। इसके बजाय, हमें संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर रखनी चाहिए और कार्यक्रम शुरू करने के लिए उसके आगे झुकना चाहिए।"

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी