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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा

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हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कॉलेजों को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था।

पीठ ने कहा कि हिजाब इस्लाम का 'आवश्यक धार्मिक अभ्यास' नहीं है, और यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी नहीं आता। पवित्र कुरान ने हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं बनाया है, और चूंकि यह धार्मिक दायित्व नहीं है, इसलिए इसे धर्म के लिए 'आवश्यक' नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि हिजाब पहनना अंतरात्मा की स्वतंत्रता का मामला है। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी मान्यताओं के लिए या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में हिजाब पहनना चाहती थीं।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित तथा न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने आगे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म निर्धारित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। इसके अलावा, ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या लिंग कुछ भी हो।

पीठ ने आगे कहा कि सरकार के पास सरकारी आदेश (जीओ) जारी करने की शक्ति है और ऐसा आदेश वैध होगा।

न्यायालय ने सभी याचिकाओं को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया।