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लक्षद्वीप - केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में गायों, बैलों और सांडों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है

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लक्षद्वीप - केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में गायों, बैलों और सांडों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है

27 फरवरी 2020

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में गाय, बैल और सांड के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 10 साल की सज़ा होगी और यह 7 साल से कम नहीं होगी और जुर्माना 5 लाख तक हो सकता है।

एक आमंत्रण के माध्यम से लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, 2021 का मसौदा 25 फरवरी को सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया है - 28 मार्च तक जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

मसौदे की धारा 8 और 7 में किसी भी गोमांस उत्पाद को खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मसौदे में निर्दिष्ट जानवरों के भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहां तक कि किसी अन्य जानवर का वध करने पर भी सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वध एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाता है।

लेखक-पपीहा घोषाल

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