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दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव को ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ज़मानत दे दी
बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी। आरोपियों को 50,000 रुपये का निजी जमानत बांड और एक-एक जमानतदार जमा करना था और उन्हें सबूतों में हस्तक्षेप न करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने का आदेश दिया गया था।
न्यायाधीश ने उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का भी निर्देश दिया। सभी आरोपी 27 फरवरी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जब उन्हें जांच के बाद बुलाया गया था, जिसमें पता चला था कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किए हैं।
यह मामला लालू प्रसाद के परिवार को जमीन देने के बदले रेलवे में कथित अनुचित नियुक्तियों से संबंधित है, जब वे 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री थे।
सीबीआई का दावा है कि नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्तियों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हुए की गई थीं। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने प्रसाद की पत्नी और बेटी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।