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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर पालिका को जुर्माने की चेतावनी दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर पालिका को जुर्माने की चेतावनी दी
20 नवंबर 2020
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर नगर निगम को शहर में सफाई की स्थिति पर 14 दिसंबर तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि नगर निगम ऐसा करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जनहित याचिका में अदालत से शिकायत की गई है कि सफाई और विकास के लिए पूर्व में दिए गए अदालती आदेश के बावजूद शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है।
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद नगर निगम जबलपुर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाढ़ रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। नगर निगम की सुस्त चाल के साथ शहर की साफ-सफाई भी जारी है। जगह-जगह कचरे के ढेर आम बात हो गई है। कोविड संकट के दौर में ऐसी लापरवाही वायरस के नए स्वरूप को आमंत्रित करने से कम नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट को नगर निगम से सख्ती से स्टेटस रिपोर्ट तलब करनी चाहिए।
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