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मद्रास उच्च न्यायालय ने गति सीमा बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया

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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति वी तमिलसेल्वी की पीठ ने 6 अप्रैल, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा बढ़ाकर 100 किमी/घंटा और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा कर दी गई थी।
न्यायालय द्वारा सरकार से अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का आग्रह करने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना वापस लेने से इनकार करने के बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया।
केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि बेहतर इंजन तकनीक और बेहतर सड़क ढांचे के बारे में जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि बेहतर तकनीक और उन्नत सड़क बुनियादी ढांचे के बावजूद, वाहन चालक सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं।
पीठ ने अधिसूचना रद्द कर दी और 2014 की अधिसूचना के अनुसार गति सीमा कम करने का निर्देश दिया।


लेखक: पपीहा घोषाल