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न्यूजलॉन्ड्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का केस, कर्मा न्यूज पर लगाया 'खालिस्तानी आतंकवादी' का लेबल

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डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने केरल स्थित न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म कर्मा न्यूज़ के खिलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वादीगण ने कर्मा न्यूज़ पर उन्हें 'खालिस्तानी आतंकवादी' करार देने और पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) से जोड़ने का आरोप लगाया है।

वादी के अनुसार, उन्होंने कोच्चि में द न्यूज़ मिनट और केरल मीडिया अकादमी के साथ मिलकर "कटिंग साउथ 2023" नामक एक मीडिया कार्यक्रम आयोजित किया। हालाँकि, जब यह कार्यक्रम चल रहा था, तब कर्मा न्यूज़ ने गलत सूचना फैलाने के लिए एक अभियान चलाया और कार्यक्रम के खिलाफ़ कई कहानियाँ प्रकाशित कीं।

कर्मा न्यूज़ ने आरोप लगाया कि वादीगण चीन के समर्थन से भारत को विभाजित करने का लक्ष्य रखते हैं, दावा किया कि यह कार्यक्रम एक बड़े आतंकवादी आंदोलन का हिस्सा था, आरोप लगाया कि कोच्चि में अवैध धन का लेन-देन हो रहा है, और कार्यक्रम के आयोजकों को 'खालिस्तानी आतंकवादी' कहा गया। ये आरोप न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

सुनवाई के दौरान कर्मा न्यूज़ ने कहा कि यह खबर केवल उनकी रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े अख़बार जन्मभूमि का भी हवाला दिया। कर्मा न्यूज़ ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे अगली सुनवाई तक ऐसे आरोपों वाली कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेंगे।

न्यायालय ने बयान को स्वीकार किया, कर्मा न्यूज़ और यूट्यूब को नोटिस जारी किए, तथा मामले पर आगे विचार करने के लिए अगस्त माह निर्धारित किया।

अपने मुकदमे में, न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने तर्क दिया कि "कटिंग साउथ 2023" नाम विभाजन को बढ़ावा देने के किसी भी इरादे का संकेत नहीं देता है। इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि यह नाम 'कटिंग चाय' की अवधारणा से लिया गया है, जो अतिरिक्त स्वाद वाली चाय को संदर्भित करता है और पुरानी यादों, परिचितता, सच्चाई और आराम के अर्थ रखता है। वादी ने यह भी तर्क दिया कि नाम प्रसिद्ध वाक्यांश "कटिंग एज" से प्रेरित है।

वादीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कर्मा न्यूज़ के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, वे लिखित माफ़ी और नुकसान के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा भी मांग रहे हैं।