Talk to a lawyer @499

समाचार

अब और नहीं लगेंगे कोविड पोस्टर – दिल्ली हाईकोर्ट

Feature Image for the blog - अब और नहीं लगेंगे कोविड पोस्टर – दिल्ली हाईकोर्ट

अब और नहीं लगेंगे कोविड पोस्टर – दिल्ली हाईकोर्ट

4 अक्टूबर 2020

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि यदि कोई मरीज होम आइसोलेशन में है तो उसके घर के बाहर कोविड 19 मरीज का पोस्टर चिपकाने की पद्धति को माफ किया जाए।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्राधिकरण का ऐसा कृत्य मनमाना है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि पोस्टर के माध्यम से रोगी की बीमारी को प्रकाशित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

माननीय उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिकार का ऐसा कृत्य रोगी को एक और मानसिक आघात पहुँचा सकता है। कोविड 19 जैसी बीमारी का पता लगने के कारण, रोगी पहले से ही बहुत अधिक मानसिक आघात या मानसिक तनाव से पीड़ित है, ऐसे में अधिकार का ऐसा प्रयोग रोगी के स्वास्थ्य को और खराब कर सकता है।