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एक समान बिल्डर-खरीदार समझौते के लिए याचिका

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एक समान बिल्डर-खरीदार समझौते के लिए याचिका

5 दिसंबर , 2020

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समान बिल्डर-खरीदार समझौते को लागू करे और खरीदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करे, साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे में रेरा अधिनियम के तहत भी। याचिका दायर करने का उद्देश्य धोखाधड़ी, जालसाजी और जालसाजी को कम करना, जानबूझकर की जाने वाली देरी को नियंत्रित करना, बिल्डरों को बेईमानी से खरीदारों के पैसे का दुरुपयोग करने और मनमाने ढंग से अनुचित प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने से रोकना है।

याचिकाकर्ता ने महसूस किया कि ब्रोशर और विज्ञापनों में प्रमोटर और ज़मीन मालिक द्वारा गारंटीकृत सुविधाएँ अधिकारियों की मंज़ूरी से बिल्कुल अलग हैं। जबकि ब्रोशर में दावा की गई सुविधाएँ भृगु बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, खेल का मैदान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रांसफ़ॉर्मर, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और कई अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी सुविधाएँ भी स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं हैं।