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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई

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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई

23 नवंबर 2020

तिरंगा न फहराने संबंधी विवादित बयान देने वाली जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार ने कहा कि 'डकैतों ने हमारा झंडा छीन लिया।' इस बयान में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह विधिवत रूप से चुनी गई भारत सरकार के खिलाफ इस अपमानजनक और भड़काऊ बयान का इस्तेमाल कर रही हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह एक भड़काऊ बयान है जिसका उद्देश्य समुदायों के बीच नफरत और अशांति पैदा करना और इस देश की विधिवत रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है क्योंकि वह एक प्रभावशाली और सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं।

इसलिए, यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 153, 153ए, 295, 298, 504 और 505 के तहत प्रावधान को आकर्षित करता है।