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यूक्रेन में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
सर्वोच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यूक्रेन में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों के लिए भारत में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश और जारी रखने के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राणा संदीप बुसा और डॉ. नीतू नायडू ने कहा कि सरकार के लिए यह समय की मांग है कि विदेशी मेडिकल छात्रों को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने भारतीय मेडिकल पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल करने के लिए मेडिकल विषय समकक्षता अभिविन्यास कार्यक्रम प्रदान करने की भी मांग की।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आगे कहा कि सरकार को उनकी दुर्दशा पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में उनके पास वापस जाकर अपनी शिक्षा पूरी करने की कोई संभावना नहीं बची है।
महाराष्ट्र के एमआईटी ग्रुप जैसे संस्थान यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र के लिए आगे आए हैं। उनकी शिक्षा में अचानक रुकावट से लगभग 20,000 छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि वह आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाए।