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दिल्ली में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनहित याचिका

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दिल्ली में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनहित याचिका

8 दिसंबर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को राजधानी के उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो कथित तौर पर महामारी के दौरान अधिक फीस वसूल रहे हैं और छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रिपोर्टों के अनुसार, कुछ स्कूल कथित तौर पर ट्यूशन फीस के अलावा कुछ अन्य मदों में फीस ले रहे हैं और जो छात्र वांछित फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया है।

याचिका में आगे दावा किया गया कि दिल्ली अभिभावक संघ के अनुसार 76 निजी स्कूलों ने दिल्ली सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि यह कृत्य दिल्ली सरकार के उस निर्देश का उल्लंघन है, जिसके तहत उन्हें महामारी के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लेने को कहा गया है।