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प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार है
15 नवंबर
केरल उच्च न्यायालय ने मनोरमा दैनिक के मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक और प्रकाशक के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पी. सोमराजन की केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि प्रेस अपनी आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार लेख प्रकाशित कर सकता है। ऐसे अधिकारों को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि उसमें दुर्भावना न हो और वह सार्वजनिक हित के मामले से संबंधित न हो।
पीठ ने कहा, "चौथे स्तंभ को सभी समाचार सामग्री प्रकाशित करनी चाहिए, विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व वाली, और यह उनका कर्तव्य है कि वे समाचार सामग्री पर उसके पक्ष और विपक्ष के साथ टिप्पणी करें, ताकि समाज को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा सके।"
लेखक: श्वेता सिंह