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“मृतक के रिश्तेदार मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं” -पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

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मृतक के रिश्तेदार मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं”

-पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

7 दिसंबर 2020

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि मानहानि की शिकायत के मामले में पीड़ित व्यक्ति का व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण घटक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता या तो वह व्यक्ति होना चाहिए जिसकी मानहानि की गई है या मृतक व्यक्ति के मामले में उसका परिवार का सदस्य या निकट संबंधी होना चाहिए। यह टिप्पणी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें 18 अप्रैल, 2018 की शिकायत 'संत कंवर बनाम राज कुमार सैनी' को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499, 500 और 501 के तहत रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रोहतक के समक्ष दायर किया गया था।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि केवल मृत व्यक्ति के 'परिवार के सदस्य' या 'निकटतम रिश्तेदार', जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज करने के लिए 'पीड़ित व्यक्ति' होने का दावा कर सकते हैं।