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सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाए - सुप्रीम कोर्ट
मामला : बीएसएनएल बनाम संदीप चौधरी
बेंच : जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ज़्यादा रैंक हासिल करता है, उसे सामान्य श्रेणी के पूल में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। आरक्षित श्रेणी की बची हुई सीटों को आरक्षित श्रेणी के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए।
तथ्य :
न्यायालय भारत संचार निगम लिमिटेड ("बीएसएनएल") की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि दो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पिछली बार नियुक्त सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
इस मामले में, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने दूरसंचार तकनीकी सहायक (टीटीए) के पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने एक खुली प्रतियोगी परीक्षा दी, जिसमें सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को 40% से अधिक अंक नहीं मिले। हालांकि, चार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 33% से अधिक अंक मिले।
खराब नतीजों के कारण बीएसएनएल ने योग्यता अंकों में 10% की छूट दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य श्रेणी के लिए योग्यता अंकों को 30% और आरक्षित श्रेणियों के लिए 23% निर्धारित किया गया था।
दो ओबीसी उम्मीदवार, आलोक कुमार यादव और अलका सैनी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे। दोनों उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति के योग्य पाया गया। प्रतिवादी, एक अन्य आवेदक, जो ओबीसी श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर था, नियुक्ति से व्यथित था और इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया।
कैट ने माना कि ओबीसी श्रेणी के मेरिट वाले उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटों के विरुद्ध समायोजित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, आरक्षित ओबीसी सीटों को शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा मेरिट के आधार पर भरा जाना आवश्यक था। बीएसएनएल ने कैट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
आयोजित
न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और सामान्य श्रेणी के तहत दो मेधावी ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्तियां वैध मानीं।