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सुप्रीम कोर्ट बेंच ने CLAT 2021 प्रवेश परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार

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न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 23 जुलाई को होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने सभी सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया और अधिकारियों से छात्रों को टीका लगवाने पर जोर देने को कहा। पीठ ने आगे कहा कि परीक्षा 23 जुलाई को होनी है, इस समय परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं लगता।

कंसोर्टियम ने तीसरी लहर के बारे में कई एजेंसियों द्वारा दी गई चेतावनियों पर विचार करने में विफल रहा है। न्यायालय के समक्ष दलील दी गई कि कंसोर्टियम द्वारा जारी अधिसूचना मनमानी है क्योंकि परीक्षा शारीरिक रूप से आयोजित की जाती है और 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को टीका नहीं लगाया जा सकता है। कंसोर्टियम को स्थिति बेहतर होने तक परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए या परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका सुनिश्चित करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 14 जून की अधिसूचना को चुनौती दी है और अंतिम समय में याचिका दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे 80,000 छात्रों के मन में भारी अनिश्चितता पैदा हो जाएगी।

माननीय पीठ ने कहा कि 14 जुलाई को एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें पोस्ट-ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों के लिए CLAT की तारीखें बताई गई थीं। अधिसूचना के अनुसार, कोविड-19 सुरक्षा सावधानियों के साथ केंद्रों पर पेन और पेपर परीक्षा आयोजित की गई थी।


लेखक: पपीहा घोषाल