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सुप्रीम कोर्ट: पुलिस को आरोपी को कोर्ट में पेश करना चाहिए; लापरवाही आरोपी की गलती नहीं

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की जिम्मेदारी की फिर से पुष्टि की है कि आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए गए अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष विधिवत पेश किया जाए। हाल ही में एक मामले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश करने में पुलिस की ओर से किसी भी तरह की चूक या लापरवाही के लिए जेल में बंद व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश जारी किया। राज्य पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि आरोपी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को इस चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह उस समय हिरासत में था। अदालत का फैसला पुलिस की इस बुनियादी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि अदालती कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

यह मामला एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ा था, जिस पर जन सेवा केंद्र का प्रबंधन करते हुए कमजोर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। आरोपी ने एक साल से अधिक समय तक हिरासत में बिताया था, और मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सतेंद्र बाबू को जमानत दे दी।

इस मामले में दिव्येश प्रताप सिंह, शिवांगी सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, रंजना सिंह, अमित सांगवान, जय इंदर और नमन भारद्वाज सहित कई अधिवक्ताओं ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकील संजय कुमार त्यागी, अविरल सक्सेना, मंगल प्रसाद, एसके तोमर, अजय कुमार पांडे और मयूर राज ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं.

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी