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केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधन के माध्यम से शिकायत अपीलीय समिति का प्रावधान किया

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केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है।

केंद्र सरकार ने संशोधन नियम, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया। संशोधन में शिकायत अपील समिति (समिति) की स्थापना शामिल है।

नियम 3ए (2) के अनुसार, प्रत्येक शिकायत अपील समिति में एक अध्यक्ष और एक सदस्य होंगे, तथा दो पदेन स्वतंत्र सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष/व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने की तिथि से तीस दिन के भीतर समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि समिति आवश्यक समझे तो वह विषय-वस्तु में विशेषज्ञता रखने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति से सहायता ले सकती है।

इसके अलावा, अपील दायर करना और समिति का निर्णय डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाएगा।

संशोधन में सोशल मीडिया मध्यस्थों पर यह जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वे यह गारंटी दें कि उपयोगकर्ता आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित उचित परिश्रम आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।