Talk to a lawyer @499

समाचार

गुजरात हाईकोर्ट ने एनसीएलटी सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - गुजरात हाईकोर्ट ने एनसीएलटी सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ ने कंपनी अधिनियम की धारा 413(2) को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 50 वर्ष है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयु मानदंड मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। न्यायालय ने न्यायाधिकरणों में युवा सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब 50 वर्ष से कम आयु का उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्र है, तो यह अजीब है कि न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।

याचिका में एनसीएलटी में न्यायिक सदस्यों के पदों को भरने के लिए 13 अक्टूबर के विज्ञापन को रद्द करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन में कंपनी अधिनियम की धारा 412 के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने नोटिस जारी किया।


लेखक: पपीहा घोषाल