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नागरिकता के बारे में उठने वाले सवाल का फैसला योग्यता के आधार पर और व्यक्ति की सुनवाई के आधार पर किया जाना चाहिए - गुवाहाटी हाईकोर्ट
18 अप्रैल 2021
हाल ही में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो हमारी राय में, उस पर निर्णय योग्यता के आधार पर तथा संबंधित व्यक्ति की बात सुनने के बाद किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने यह आदेश विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध एक याचिका पर विचार करते हुए दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 1971 के बाद की धारा का अवैध प्रवासी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, विदेशी न्यायाधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता का बेटा उसकी जानकारी के बिना उसकी ओर से पेश हुआ। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता का बेटा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों पर न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय आदेश पारित हुआ।
फ़ैसला
"यह याद रखना चाहिए कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। नागरिकता से, कोई व्यक्ति एक संप्रभु देश का सदस्य बन जाता है और विभिन्न अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार बन जाता है, ऐसे में, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो हमारी राय में, जहां तक संभव हो, योग्यता के आधार पर और संबंधित व्यक्ति की सुनवाई के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।"
तदनुसार, न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - संरंग इंडिया