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सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की चारदीवारी के 500 मीटर के भीतर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगा दी

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मामला: एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य
पीठ: न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की चारदीवारी के 500 मीटर के भीतर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगा दी है। बेंच ने आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) को निर्देश दिया है कि वह यह गारंटी दे कि ऐसे सभी व्यवसाय हटा दिए जाएं।

न्यायालय दुकान मालिकों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें स्मारक के 500 मीटर के दायरे से बाहर भूखंड आवंटित किए गए थे।

हालांकि, न्यायालय ने आवेदकों द्वारा 3000 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई लाइसेंस फीस वसूलने से मना करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने आवेदकों को एडीए के साथ मिलकर इस संबंध में संभावित उपाय करने की स्वतंत्रता दी।

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