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एनजीटी जैसे न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के अधीन हैं - सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) जैसा अधिकरण उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है।

इस मामले में, राज्य विशाखापत्तनम के पास रुशीकोंडा पहाड़ी में एक रिसॉर्ट संचालित कर रहा था। रिसॉर्ट को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उसी स्थान पर फिर से बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। निर्माण के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्माण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि, एनजीटी ने एक सांसद से पत्र प्राप्त करने के बाद मामले का संज्ञान लिया। एनजीटी ने कार्यवाही शुरू की और राज्य को आगे कोई भी निर्माण करने से रोकने का आदेश दिया।

राज्य ने ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर दिया है, इसलिए एनजीटी को उसी मामले में सुनवाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि एनजीटी द्वारा मामले को जारी रखना उचित नहीं था। इसलिए, न्यायालय ने एनजीटी के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया और पक्षों को उचित निर्देशों के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं करता, राज्य केवल उसी क्षेत्र में निर्माण करेगा जहां पहले से निर्माण कार्य चल रहा है।