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व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को व्हाट्सएप ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट
26 अप्रैल 2021
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को व्हाट्सएप ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बेंच ने यह आदेश आईपीसी की धारा 354-ए (1) (iv), 509 और 107 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करते हुए पारित किया।
तथ्य
आवेदक और दूसरे (आरोपी क्रमांक 1) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी कि आरोपी क्रमांक 1 ने अनावेदक के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप पर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होने के नाते आवेदक ने आरोपी क्रमांक 1 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही आरोपी क्रमांक 1 को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया।
फ़ैसला
व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ग्रुप पर पोस्ट करने से पहले कंटेंट को विनियमित या सेंसर करने की सुविधा नहीं होती है। ग्रुप एडमिन को ग्रुप के किसी सदस्य के कृत्य या कंटेंट के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह न दिखाया जाए कि दोनों के बीच कोई साझा इरादा था। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन द्वारा किसी सदस्य को न हटाना या आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले सदस्य से माफ़ी न मांगना एडमिन द्वारा यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करने के बराबर नहीं माना जाएगा।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - उड़ीसा पोस्ट