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रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के पास स्वप्रेरणा से मामले शुरू करने का अधिकार नहीं है - दिल्ली हाईकोर्ट

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मामला : प्रवीण छाबड़ा बनाम रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण

न्यायालय : न्याय   यशवंत वर्मा   दिल्ली उच्च न्यायालय के

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के पास स्वप्रेरणा से मामले शुरू करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधि की निगरानी के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा शुरू की गई ऐसी कार्यवाही को रद्द करते हुए उपरोक्त बात कही।

अदालत ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण केवल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) द्वारा पारित आदेशों को दी गई चुनौतियों पर ही विचार कर सकता है।

तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में इसके साथ जुड़े विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना गतिविधियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज किए और ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ निरोधक आदेश पारित किया। इसने यह भी कहा कि जब तक परियोजना RERA अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हो जाती, तब तक निर्माण गतिविधि पर रोक रहेगी।

प्रवीण छाबड़ा नामक बिल्डर-डेवलपर को जब बताया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका, तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आयोजित

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण एक क़ानून का निर्माण है और पारंपरिक न्यायिक संस्थाओं का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि "अपीलीय न्यायाधिकरण ने गलत और निराधार आधार पर कार्यवाही की कि सभी परियोजनाओं को इस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए"।

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