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सीआरपीसी धारा 92 – पत्रों और तार के संबंध में प्रक्रिया

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1. पत्रों और तार से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित कानून

1.1. सीआरपीसी की धारा 92 के तहत प्रक्रिया

2. सीआरपीसी की धारा 92 का उद्देश्य 3. सीआरपीसी की धारा 92 के अंतर्गत प्राधिकारी 4. सीआरपीसी की धारा 92 का अनुप्रयोग 5. सीआरपीसी की धारा 92 के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय 6. सीआरपीसी की धारा 92 पर केस कानून

6.1. श्री गौरी गणेश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम पुलिस अधीक्षक (2023)

6.2. महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी. नियोगी (1999)

6.3. जीवन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2024)

7. निष्कर्ष 8. पूछे जाने वाले प्रश्न

8.1. प्रश्न 1. इस कानून का उद्देश्य क्या है?

8.2. प्रश्न 2. इस प्रक्रिया में कौन से अधिकारी शामिल हैं?

8.3. प्रश्न 3. इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं?

8.4. प्रश्न 4. यह कानून व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा कैसे करता है?

8.5. प्रश्न 5. इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला वर्तमान कानूनी प्रावधान क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 92 (जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 95 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है), कानूनी कार्यवाही के लिए डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों की हिरासत में मौजूद पत्रों, टेलीग्राम और अन्य वस्तुओं तक पहुँचने की कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित करती है। यह प्रावधान जाँच, पूछताछ, मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य की आवश्यकता को व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के साथ संतुलित करता है।

पत्रों और तार से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित कानून

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 92, पत्रों और टेलीग्रामों के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई दस्तावेज़, पार्सल या अन्य वस्तु डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की हिरासत में है और न्यायालय को कोड के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या किसी कार्यवाही के चरण के लिए यह आवश्यक लगता है, तो न्यायालय डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को दस्तावेज़ को निर्दिष्ट व्यक्तियों को सौंपने का निर्देश दे सकता है।

हालाँकि, यदि कोई अन्य मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे दस्तावेज़, पार्सल या अन्य वस्तु को समान उद्देश्यों के लिए आवश्यक मानता है। उस स्थिति में, वे डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को तलाशी लेने का निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद, दस्तावेज़, पार्सल या वस्तु को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि अदालत द्वारा आगे के निर्देश पारित नहीं किए जाते।

सीआरपीसी की धारा 92 के तहत प्रक्रिया

अतः, सीआरपीसी की धारा 92 के अंतर्गत चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय पहले यह मानता है कि दस्तावेज, पार्सल या अन्य वस्तु जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यक है।

  2. इसके बाद, वे डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को आदेश जारी करते हैं कि वे वस्तु पहुंचा दें।

  3. कार्यकारी, न्यायिक या पुलिस प्राधिकारी डाक या टेलीग्राफ प्राधिकारी से तलाशी लेने और वस्तु को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करती है तथा साक्ष्य की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की जगह हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) है। बीएनएसएस की धारा 95 में पत्रों और टेलीग्राम की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

सीआरपीसी की धारा 92 का उद्देश्य

सीआरपीसी की धारा 92 डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की अभिरक्षा में रखे दस्तावेजों, पार्सलों और अन्य चीजों को प्राप्त करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित करती है, जो संहिता के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय हैं।

धारा 92 का दायरा इस प्रकार बेहतर ढंग से बताया जा सकता है:

  • जांच और कानूनी कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना: इसका प्राथमिक उद्देश्य डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों के पास मौजूद प्रासंगिक साक्ष्य तक पहुंच को सक्षम बनाना है, जिससे अपराधों की जांच में सहायता मिलेगी और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होगी।

  • न्यायिक आदेश के माध्यम से पहुंच को अधिकृत करना: धारा 92 यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी वस्तुओं तक पहुंच मनमानी नहीं है, बल्कि सक्षम न्यायालय या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिकृत है।

  • पुलिस द्वारा एकतरफा पहुंच को रोकना: यह धारा पुलिस अधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों को न्यायालय या प्राधिकृत अधिकारी के उचित आदेश के बिना डाक या टेलीग्राफ हिरासत में रखी वस्तुओं तक सीधे पहुंचने से रोकती है।

सीआरपीसी की धारा 92 के अंतर्गत प्राधिकारी

सीआरपीसी की धारा 92 डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों से निजी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को निर्दिष्ट करती है। निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख किया गया है:

  1. यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार देती है। ये आधिकारिक निकाय डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों को जांच, पूछताछ, परीक्षण या कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी दस्तावेज़, पार्सल या वस्तु को वितरित करने का निर्देश दे सकते हैं।

  2. दूसरी ओर, पुलिस और अन्य मजिस्ट्रेट हैं। इसमें पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल हैं, जो ऊपर शामिल नहीं हैं। ये अधिकारी डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों से दस्तावेजों या वस्तुओं की तलाशी लेने और उन्हें हिरासत में लेने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उपर्युक्त न्यायिक अधिकारियों का आदेश लंबित हो।

सीआरपीसी की धारा 92 का अनुप्रयोग

सीआरपीसी की धारा 92 आपराधिक जांच, पूछताछ, मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में लागू होती है, जहां डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों की हिरासत में मौजूद पत्र, पार्सल या अन्य वस्तुओं को सबूत के तौर पर पेश किया जाना ज़रूरी होता है। यह धारा आम तौर पर किसी भी वित्तीय घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों, साइबर अपराध की जांच, जहां ईमेल और डिजिटल पत्राचार की समीक्षा की जाती है, जासूसी या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संचार, जहां पत्रों या पार्सल की जांच की जानी चाहिए, आदि पर लागू होती है।

सीआरपीसी की धारा 92 के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय

सीआरपीसी की धारा 92 में कुछ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं जो व्यक्तिगत गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं:

  1. न्यायिक निकाय: धारा 92 कुछ न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत करती है, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह सुनिश्चित करता है कि निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया की निगरानी करें।

  2. सीमित उद्देश्य: इस धारा के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही जैसे वैध उद्देश्य के लिए दस्तावेजों, पार्सल या अन्य वस्तुओं की मांग की आवश्यकता होती है।

  3. पुलिस अधिकारियों की प्रतिबंधित शक्ति: धारा 92(2) के तहत, पुलिस अधिकारी या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा करते समय अस्थायी रूप से तलाशी ले सकते हैं और वस्तुओं को हिरासत में ले सकते हैं। यह निचले अधिकारियों को उचित प्राधिकरण के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकता है।

  4. गोपनीयता के अधिकार का समर्थन करता है: यह खंड गोपनीयता के अधिकार का समर्थन करता है। यह विशेष रूप से संवेदनशील दस्तावेजों या विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी के लिए प्रासंगिक है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है।

  5. त्वरित कार्रवाई: न्यायिक अधिकारियों द्वारा आदेश जारी करने के बाद, डाक या टेलीग्राफ अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायिक अधिकारियों को अनावश्यक देरी से भी बचना चाहिए ताकि संवेदनशील साक्ष्य को लंबे समय तक प्रतीक्षा किए बिना एकत्र किया जा सके।

सीआरपीसी की धारा 92 पर केस कानून

यहां सीआरपीसी की धारा 92 के संबंध में कुछ मामले दिए गए हैं:

श्री गौरी गणेश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम पुलिस अधीक्षक (2023)

इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने के मुद्दे को संबोधित किया। इसने टिप्पणी की कि जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 91 और 92 के तहत खातों को फ्रीज करने का आदेश नहीं दे सकते। यह अधिकार न्यायिक अधिकारियों को दिया गया है और इसे केवल पुलिस के विवेक पर लागू नहीं किया जा सकता।

महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी. नियोगी (1999)

यह मामला सीआरपीसी की धारा 92 के तहत बैंक खातों और संबंधित पत्राचार की जब्ती से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बैंकिंग अधिकारियों की हिरासत में रिकॉर्ड के लिए बैंक खातों को सीआरपीसी के तहत जब्त किया जा सकता है, जिससे धारा 92 के तहत 'दस्तावेजों या वस्तुओं' शब्द के दायरे को व्यापक बनाने में मदद मिलती है।

जीवन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2024)

इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने समय पर न्यायिक आदेश के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 और 92 के तहत आवश्यक सभी विवरण लंबे समय तक संरक्षित नहीं किए जा सकते। ये विवरण आमतौर पर एक निश्चित अवधि के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए न्यायिक अधिकारियों को जल्दी करनी चाहिए।

निष्कर्ष

सीआरपीसी की धारा 92 (अब बीएनएसएस की धारा 95) व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए डाक और टेलीग्राफ सेवाओं से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। न्यायिक अधिकारियों की भागीदारी और आवेदन का परिभाषित दायरा इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

सीआरपीसी की धारा 92 पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्न इस प्रकार हैं:

प्रश्न 1. इस कानून का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए प्रासंगिक साक्ष्य तक पहुंच प्रदान करके जांच और कानूनी कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना है।

प्रश्न 2. इस प्रक्रिया में कौन से अधिकारी शामिल हैं?

न्यायिक प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय) और, कुछ शर्तों के अधीन, पुलिस अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

प्रश्न 3. इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं?

न्यायिक प्राधिकारियों की भागीदारी, वैध उद्देश्य (जांच, पूछताछ, परीक्षण आदि) की आवश्यकता, तथा पुलिस शक्तियों पर प्रतिबंध सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न 4. यह कानून व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा कैसे करता है?

न्यायिक निगरानी की आवश्यकता और विशिष्ट उद्देश्यों तक पहुंच को सीमित करके, कानून का उद्देश्य जांच संबंधी आवश्यकताओं और गोपनीयता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना है।

प्रश्न 5. इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला वर्तमान कानूनी प्रावधान क्या है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 95 ने सीआरपीसी की धारा 92 का स्थान ले लिया है।