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दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यूजिक फ्रेंचाइजी ‘कोक स्टूडियो’ और कुकिंग प्लेटफॉर्म ‘कुक स्टूडियो’ के ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा

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मामला: कोक स्टूडियो बनाम कुक स्टूडियो

अंतरराष्ट्रीय संगीत फ्रेंचाइजी 'कोक स्टूडियो' और कुकिंग प्लेटफॉर्म 'कुक स्टूडियो' के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पहले मध्यस्थता का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव विरमानी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया और दोनों पक्षों को 31 मई, 2022 को मध्यस्थता के लिए उपस्थित होने को कहा।

पृष्ठभूमि:

न्यायालय 'द चावला ग्रुप' के मालिक निखिल चावला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो एक लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'कुक स्टूडियो' चलाते हैं। यह प्लेटफॉर्म ब्लॉगिंग, वीडियो निर्माण और प्रशिक्षण, विशेष रूप से खाना पकाने के क्षेत्र में कार्यरत है।

वादी ने अदालत को बताया कि उसे कोका-कोला कंपनी से नोटिस मिला है जिसमें उसे अपने खाद्य-संबंधी ब्लॉग के लिए 'कुक स्टूडियो' चिह्न का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया है। कोका-कोला के वकील ने तर्क दिया कि 'कुक स्टूडियो' चिह्न का उपयोग उसके चिह्न 'कोक स्टूडियो' का उल्लंघन माना जाएगा। हालाँकि, वादी ने तर्क दिया कि दोनों चिह्नों का लोगो और रंग संयोजन पूरी तरह से अलग है और 'कुक' और 'स्टूडियो' शब्द भी सामान्य हैं।

दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए उपस्थित होने को कहा।

28 जुलाई को विवाद को साक्ष्यों के अंकन के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा न्यायालय 12 सितम्बर को इस पर सुनवाई करेगा।

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