आयपीसी
आईपीसी धारा 429 - किसी भी मूल्य के मवेशी आदि या पचास रुपए मूल्य के किसी पशु को मारने या अपंग करने की शरारत
जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल को, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य पशु को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने द्वारा शरारत करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास या दोनों से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
आईपीसी धारा 429: सरल शब्दों में समझाया गया।
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी विशेष जानवर को नुकसान पहुंचाता है या मारता है - जैसे हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल - या कोई अन्य जानवर जिसकी कीमत पचास रुपये या उससे अधिक है, तो वह गंभीर अपराध कर रहा है। इसमें इन जानवरों को जहर देना, अपंग बनाना या किसी अन्य तरीके से बेकार करना शामिल है। कानून में दंड का प्रावधान है जिसमें पांच साल तक की कैद, आर्थिक जुर्माना या दोनों का संयोजन शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य इन जानवरों को जानबूझकर और गंभीर नुकसान से बचाना है, जो उनके महत्व और ऐसे अपराधों के प्रभाव को दर्शाता है।
आईपीसी धारा 429 का मुख्य विवरण
अपराध | किसी भी मूल्य के मवेशी आदि या पचास रुपए मूल्य के किसी पशु को मारने या अपंग करने की शरारत। |
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सज़ा | 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों |
संज्ञान | उपलब्ध किया हुआ |
जमानत | जमानती |
द्वारा परीक्षण योग्य | मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |
समझौता योग्य अपराधों की प्रकृति | मिश्रयोग्य |