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एक बच्चा भारतीय पासपोर्ट का हकदार है, भले ही उसके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक न हो

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हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि यदि भारत में जन्मे किसी नाबालिग के माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक नहीं है, तो भी बच्चा भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है।

हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बच्ची का जन्म भारत में हुआ था और उसकी मां अमेरिकी नागरिक है। बच्ची ने अपने पिता, जो भारतीय नागरिक है, की सहमति के बिना उसे पासपोर्ट जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। नाबालिग के माता-पिता का कुछ समय पहले तलाक हो गया था और उसकी मां को उसका कानूनी अभिभावक नियुक्त किया गया था।

न्यायालय ने माना कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुसार, जन्म से नागरिकता प्राप्त करने वाले नाबालिग को उसकी माँ के अमेरिकी नागरिक होने के कारण राज्यविहीन नहीं माना जा सकता। केवल इसलिए कि एक माता-पिता भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत में जन्मे बच्चे और इसके अलावा, जिनके दूसरे माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि "एक बच्चे को राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 7 के तहत गारंटीकृत है। यह प्रत्येक राज्य को इस अधिकार को लागू करने और अनुच्छेद 8 के तहत प्रत्येक बच्चे की राष्ट्रीयता की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है। भारत, बाल अधिकार कन्वेंशन के एक पक्ष राज्य के रूप में, (दिसंबर 1992 में इसके अनुसमर्थन के आधार पर) यह दायित्व रखता है कि कोई भी बच्चा राज्यविहीन न रहे"।

न्यायालय ने कहा कि कई उदाहरणों के आधार पर, पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची III के अनुलग्नक-सी के रूप में यह प्रावधान किया गया है कि पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी माता-पिता दोनों की सहमति के बिना भी नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी कर सकता है। इस मौजूदा मामले में, न्यायालय ने कहा कि पिता को केवल मुलाकाती अधिकार दिए गए हैं और उसे बच्चे को उसकी माँ के साथ विदेश जाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक बच्चा भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है, भले ही उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक न हो।