समाचार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन आपूर्ति की अपील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई
28 अप्रैल 2021
सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की आपूर्ति के लिए अपील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 रोगियों की मदद करने वाले स्वतंत्र स्वयंसेवकों की सुरक्षा की भी मांग की गई है।
कार्यकर्ता गोखले का कहना है कि हाल ही में अमेठी पुलिस, यूपी ने ट्विटर पर अपने दादा को बचाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता का अनुरोध करने के लिए एक लड़के पर आपराधिक आरोप लगाए। गोखले ने तर्क दिया कि इस तरह के आपराधिक आरोप राज्य द्वारा सत्ता का घोर दुराचार हैं; यह जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को छीन लेता है। ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे कोविड 19 रोगियों के परिवारों को धमकाने से उनकी मौत हो जाती है और वे मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाते।
यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की भारी कमी पर संज्ञान लेते हुए सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - तार