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गैर कृषि संपत्तियों के पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं-तेलंगाना हाईकोर्ट

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गैर कृषि संपत्तियों के पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं-तेलंगाना हाईकोर्ट

20 दिसंबर 2020

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गैर-कृषि परिसंपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में आधार विवरण को हटाने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह गैर-कृषि संपत्तियों के पंजीकरण के लिए स्लॉट बुकिंग और संपत्ति कर सूचकांक संख्या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी फॉर्म के तहत आधार संख्या नहीं मांगेगी।

न्यायालय ने पाया कि मुख्य सचिव का हलफनामा गलत था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि आवेदक द्वारा आधार विवरण उपलब्ध कराना वैकल्पिक है, जबकि सुनवाई की पिछली तारीख को यह वचन दिया गया था कि आधार विवरण नहीं मांगा जाएगा।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि स्लॉट बुकिंग और यूजर मैनुअल के तहत पीटीआईएन मांगने पर सरकार द्वारा तब तक जोर नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्लॉट बुकिंग के लिए यूजर मैनुअल और पीटीआईएन (संपत्ति कर सूचकांक संख्या) और सॉफ्टवेयर से आधार कार्ड विवरण के सभी संदर्भ हटा नहीं दिए जाते।

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