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अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कथित धन शोधन मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मंगलवार को जमानत दे दी।
उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत बांड के आधार पर जमानत दी गई।
उनके वकील अमन नंदराजोग और प्रशांत पाटिल ने जमानत याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।
उन्हें 26 सितंबर को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 17 अगस्त को दायर पूरक आरोपपत्र के जवाब में अदालत ने अभिनेता को 31 अगस्त को तलब किया है।
चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की गई तलाशी में ईडी को लीना पॉलोज और अन्य लोगों से संबंधित 16 लक्जरी वाहन मिले।
200 करोड़ रुपये से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, दीपक रामनानी, प्रदीप रामनानी, कमलेश कोठारी, अवतार सिंह कोचर और दो अन्य को पहले दायर आरोप पत्र में संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था।
इसके अलावा, उनके पासपोर्ट आवेदन में कहा गया कि फर्नांडीज 2009 से भारत में रह रही हैं और भारतीय फिल्म समुदाय में उनका सम्मान है। जांच एजेंसी ने उन्हें मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया।